यूपी से शराब लाकर बिहार में पकड़े गए दो लोगों को 5-5 वर्ष की सजा और 1-1 लाख का जुर्माना बक्सर खबर। बिहार में शराबबंदी कानून कितना सख्त है, इसका एक ताजा उदाहरण बक्सर में देखने को मिला, जहां एक बीयर और एक शराब की बोतल रखने के जुर्म में दो लोगों को 5-5 साल की जेल और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मामला वर्ष 2021 का है, जब इनोवा कार से उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल जाते समय जैसे ही वे बिहार की सीमा में प्रवेश किए, उत्पाद विभाग की टीम ने वीर कुंवर सिंह सेतु पर जांच के दौरान कार को रोका। जांच में कार की डिक्की से रॉयल स्टैग की 750 मि.ली. की एक बोतल और टूबर्ग बीयर की 650 मि.ली. की एक बोतल बरामद हुई। पूछताछ में कार सवारों ने बताया कि उन्होंने शराब खुद पीने के लिए डिक्की में रखी थी।
करीब चार साल चली कोर्ट की सुनवाई के बाद विशेष उत्पाद न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश सोनेलाल रजक ने दोनों आरोपियों—रितेश जायसवाल (42 वर्ष) और पिंटू दास (48 वर्ष), दोनों निवासी मालदह, पश्चिम बंगाल को दोषी करार दिया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय, अपर विशेष लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिन्हा और श्यामाश्री चंद्रा ने बताया कि कोर्ट ने साक्ष्यों और बहस के आधार पर सख्त रुख अपनाते हुए यह फैसला सुनाया। इस फैसले से यह साफ हो गया है कि बिहार में शराबबंदी कानून के तहत किसी भी प्रकार की रियायत की गुंजाइश नहीं है। चाहे वह शराब पीने के लिए ही क्यों न लाई गई हो, कानून तो कानून है।