‌‌‌ब्रह्मपुर में युवक की हत्या करने वाले दो को उम्रकैद

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– एक लाख रुपये का जुर्माना, 21 में हुई थी घटना
बक्सर खबर। भूसा लेकर जा रहे युवक को कुछ लोगों ने घेर कर मारा था। उपचार के दौरान जाते समय घायल युवक सुबाष साह की मौत हो गई। इस मामले की सुनवाई कर रहे जिला अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए राकेश पासवान पिता मोहन पासवान व पूनम देवी पति जितेन्द्र पासवान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मुकदमे की पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि घटना छह अप्रैल 2021 की है।

ब्रह्मपुर थाना के जवही-जगदीशपुर गांव निवासी सुबाष साह और उनके पिता कपिल मुनि को कुछ लोगों ने घेर कर मारा था। इस मामले में कई लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले की सुनवाई के दौरान इन दो लोगों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले। न्यायाधीश ने दोनों को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा दी है। अगर जुर्माना अदा नहीं हुआ तो छह-छह माह की सजा काटनी होगी।

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