– दो वर्ष के अंदर आया फैसला, 20 हजार का जुर्माना
बक्सर खबर। धन के लोभ में सिविल लाइन के युवक ने अपनी मां की हत्या कर दी थी। और भतीजे को छत से नीचे फेंक दिया था। इस मामले की सुनवाई कर रहे जिला अपर व सत्र न्यायाधीश तृतीय ने मंगलवार को फैसला सुनाया। उन्होंने आरोपी मनोज कुमार पिता बबन साह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा दी। साथ ही बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
इस मुकदमे की पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने बताया 30 जुलाई 2023 को नगर थाने में मनोज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। शहर के मठिया मोहल्ला सिविल लाइन के समीप उसने अपने घर में मां को लोहे की रॉड से मारा। जिसके कारण उनकी मौत हो गई। अपने भतीजे को छत से नीचे फेंक दिया। उसकी भी मौत हो गई। सभी साक्ष्य व गवाहों का बयान सुनने के बाद न्यायाधीश ने उसे सजा सुनाई।