बगेन गोला थाना क्षेत्र में पीट-पीटकर कर दी गई थी बुजुर्ग की हत्या, कोर्ट ने सुनाई सजा बक्सर खबर। पोखराहा गांव में तीन साल पहले हुए एक हत्या के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने इस मामले में पिता-पुत्र समेत चार लोगों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर एक लाख पैंसठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सोलह जुलाई 2021 को पोखराहा गांव निवासी शनिचरी देवी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पति बृज कुमार सिंह अपने पोते का मुंडन संस्कार करवा कर बक्सर से लौटे थे। घर आने पर उन्हें जानकारी मिली कि घर की गाय का बछड़ा और बकरी गांव के ही कुछ लोगों के खेत में चली गई थी। आरोप है कि अभियुक्तों ने बछड़े को मार डाला और बकरी को घायल कर दिया। जब बृज कुमार सिंह इस मामले की पूछताछ करने गए तो राजेन्द्र महतो, सुरेन्द्र महतो, सोनू कुमार और विकास कुमार ने उन्हें चारों तरफ से घेरकर लोहे की रॉड से बेरहमी से पीट डाला। गंभीर रूप से घायल बृज कुमार को इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां चार दिन बाद उनकी मौत हो गई।
इस मामले की सुनवाई लंबे समय तक चली। अदालत ने हाल ही में चारों आरोपियों को दोषी करार दिया था और अब उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अभियुक्तों में सोनू कुमार और विकास कुमार राजेन्द्र महतो के बेटे हैं, जबकि सुरेन्द्र महतो उनका भाई है।पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं अनिल कुमार सिंह और कृपा शंकर राय ने मजबूती से पक्ष रखा, वहीं सरकारी अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने अदालत को पूरे मामले की जानकारी दी। अदालत ने सभी आरोपियों को हत्या सहित अन्य धाराओं में दोषी मानते हुए सभी सजाएं एक साथ चलाने का आदेश दिया है।