तीन दिनों तक बंधक बनाकर की गई थी दरिंदगी, पीड़िता को 15 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश बक्सर खबर। स्थानीय व्यवहार न्यायालय की विशेष पॉक्सो अदालत ने मंगलवार को एक कड़ा फैसला सुनाते हुए नाबालिग लड़की के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने न केवल न्याय दिया, बल्कि पीड़िता के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 15 लाख रुपये के भारी-भरकम मुआवजे का भी आदेश दिया है। यह रूह कंपा देने वाला मामला दिसंबर 2023 का है। इटाढ़ी थाना क्षेत्र की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी 19 दिसंबर को घर से नदी की ओर गई थी, जहां से वह लापता हो गई। जांच में सामने आया कि एक नाबालिग आरोपी उसे शादी का झांसा देकर अपने मामा के गांव ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद दरिंदगी का सिलसिला थमा नहीं। किशोरी को टेलर मास्टर के नाम से चर्चित शिव विलास राम के किराए के कमरे में भेज दिया गया।
वहां शिव विलास राम, राहुल कुमार, विनय कुमार उर्फ बिल्लई, गोविंद सिंह उर्फ शंकर और रौशन कुमार सिंह ने मिलकर उसे तीन दिनों तक बंधक बनाए रखा और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 सह विशेष पॉक्सो जज अमित कुमार शर्मा ने मामले की गंभीरता और अपराध की प्रकृति को देखते हुए सभी पांचों दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने माना कि इन लोगों ने एक नाबालिग की गरिमा और उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया है, जिसके लिए कानून में कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। अदालत ने पीड़िता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझते हुए बिहार पीड़ित मुआवजा योजना-2019 के तहत 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया है। यह राशि अगले तीन वर्षों के लिए बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रहेगी। पीड़िता को हर महीने इस राशि का ब्याज मिलता रहेगा, जिससे वह अपना गुजारा कर सकेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश दिया गया है कि वह एक महीने के भीतर भुगतान की प्रक्रिया पूरी करे।






























































































