शिक्षा विभाग के प्रधान लिपिक अनिल कुमार राय निलंबित

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स्पष्टीकरण से बचने की कोशिश पड़ी भारी, विभागीय कार्रवाई के घेरे में आए, होगी जांच                           बक्सर खबर। शिक्षा विभाग में अनुशासनहीनता और आरोपों पर चुप्पी साधना अब भारी पड़ गया है। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना ने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के प्रधान लिपिक अनिल कुमार राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन की कार्रवाई निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार के आदेश पर की गई है। बताया गया है कि अनिल राय पर लगाए गए कई गंभीर आरोपों के संबंध में विभाग द्वारा बार-बार स्पष्टीकरण मांगा गया, परंतु उन्होंने हर बार टाल-मटोल की नीति अपनाई। अंततः उनका जवाब अस्वीकार्य मानते हुए कार्रवाई की गई।

बक्सर डीईओ कार्यालय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा लगाए गए आरोपों की छायाप्रति श्री राय को पहले ही उपलब्ध करा दी गई थी। इसके बावजूद उन्होंने अपने बचाव में कोई ठोस या संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया। निलंबन की अवधि में श्री राय का मुख्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, कैमूर का कार्यालय निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें बिहार सरकारी सेवक नियमावली, 2005 के तहत अनुमान्य दर से जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। कार्यालय आदेश के अनुसार, निलंबन के बाद श्री राय के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। आरोप पत्र अलग से निर्गत किया जाएगा। यह आदेश राज कुमार, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल द्वारा दिनांक 08 नवम्बर को जारी किया गया है। प्रतिलिपि बक्सर एवं कैमूर के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), कोषागार पदाधिकारी बक्सर तथा स्वयं निलंबित प्रधान लिपिक अनिल कुमार राय को भेजी गई है।

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