शराब तस्करी के दोषी वाहन मालिक को 5 साल की जेल, एक लाख जुर्माना

0
473

अरियांव के पास स्कॉर्पियो से जब्त हुई थी 774 लीटर विदेशी शराब, न्यायाधीश सोनेलाल रजक की अदालत ने सुनाई सजा                                                             बक्सर खबर। शराब तस्करी के एक बहुचर्चित मामले में व्यवहार न्यायालय स्थित विशेष उत्पाद न्यायालय संख्या-2 ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोषी को कठोर सजा सुनाई है। माननीय न्यायाधीश सोनेलाल रजक की अदालत ने वाहन मालिक रामबाबू वर्मा को 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1,00,000 जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त 6 माह की सजा काटनी होगी। यह मामला कृष्णाब्रह्म थाना कांड संख्या 467/19 एवं 1527/19 (राज्य बनाम मनोज उपाध्याय व अन्य) से संबंधित है, जिसमें उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी।

अनन्य विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय, अपर विशेष लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिन्हा एवं श्यामा श्री चंद्र ने बताया कि पुलिस ने थाना क्षेत्र के अरियांव गांव के समीप पक्की सड़क पर सिधानी डेरा के पास एक संदिग्ध स्कॉर्पियो (नंबर यूपी-60 एसी-3033) को पकड़ा था। तलाशी के दौरान वाहन से 86 पेटी विदेशी शराब एवं 42 पीस बीयर बरामद की गई। कुल मिलाकर 774.5 लीटर अवैध शराब जब्त हुई, जो राज्य में पूर्ण शराबबंदी के बीच तस्करी के बड़े नेटवर्क की ओर संकेत करती है। जांच में वाहन के मालिक के रूप में उत्तर प्रदेश के बलिया जिला अंतर्गत थाना फेफना के निघरिया गांव निवासी रामबाबू वर्मा पिता- गौरीशंकर वर्मा की संलिप्तता सामने आई। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर उन्हें दोषी करार देते हुए मंगलवार को सजा सुनाई।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here