मोबाइल चोरी के शक में युवक की हुई थी हत्या, तीन साल बाद अदालत ने सुनाया अहम फैसला बक्सर खबर। शहर के शांति नगर मोहल्ले में 23 जून 2022 को मारपीट के दौरान हुए युवक की हत्या के मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। एडीजे-8 के न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह की अदालत ने इस मामले में आरोपी महिला को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर अब अगली तारीख को सुनवाई होगी। अपर लोक अभियोजक ददन कुमार सिंह ने बताया कि शांति नगर मोहल्ले में रामाश्रय चौहान के पुत्र गुड्डू चौहान पर मोहल्ले की ही सीमा देवी ने मोबाइल चोरी का आरोप लगाया था। इसी बात को लेकर आरोपी महिला ने लाठी-डंडे से युवक के साथ मारपीट की।
मारपीट के दौरान युवक के सिर में गंभीर चोट आई, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया। घटना के बाद परिजन युवक को इलाज के लिए तत्काल सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में मृतक के पिता की शिकायत पर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के बयान पर गौर किया। सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी महिला सीमा देवी को दोषी पाया। अब सजा की मात्रा तय करने को लेकर अगली तिथि पर सुनवाई की जाएगी।






























































































