होर्डिंग-बैनर लगाने वालों की अब खैर नहीं, जिलाधिकारी ने दिए एफआईआर के निर्देश

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–बिहार संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई; बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाने पर लगेगा भारी जुर्माना                                                            बक्सर खबर। जिले में सरकारी और सार्वजनिक स्थलों पर मनमाने ढंग से होर्डिंग, फ्लेक्स और बैनर लगाने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी साहिला ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकारी भवनों, परिसरों, सड़कों के किनारे, बिजली के खंभों, पुल-पुलियों, सरकारी दीवारों, चौक-चौराहों समेत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित है और यह दंडनीय अपराध है। जिलाधिकारी ने बताया कि ऐसे मामलों पर बिहार संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1987 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस कानून के अंतर्गत सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को बिना अनुमति खराब करना अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में यह देखने में आ रहा है कि निजी संस्थाएं, कोचिंग सेंटर, फर्म, कंपनियां, राजनीतिक और सामाजिक संगठन बिना अनुमति सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार सामग्री लगा रहे हैं। इससे न केवल शहर की सुंदरता खराब हो रही है, बल्कि आम लोगों को आवागमन और अन्य सुविधाओं में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

जिलाधिकारी ने नगर परिषद, नगर पंचायत और सभी प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर सभी अवैध होर्डिंग, बैनर और फ्लेक्स को तुरंत हटवाएं। साथ ही, जिम्मेदार व्यक्ति या संस्था की पहचान कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए जुर्माना और वसूली की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। डीएम ने निजी संस्थानों, कोचिंग संस्थानों, कंपनियों, राजनीतिक दलों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे प्रचार-प्रसार के लिए केवल उन्हीं स्थानों का उपयोग करें, जिनकी विधिवत अनुमति ली गई हो। बिना अनुमति लगाए गए किसी भी बैनर या पोस्टर की पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति या संस्था की होगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई गई है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किसी भी हाल में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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