एडीजे-5 की अदालत ने सुनाया फैसला, दोनों अभियुक्तों को उम्रकैद और जुर्माना बक्सर खबर। जमीन के पुराने विवाद में हुई हत्या के मामले में शनिवार को एडीजे-5 की अदालत ने अहम फैसला सुनाया। न्यायालय ने दोनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अपर लोक अभियोजक शेषनाथ सिंह और आशुतोष कुमार ओझा ने बताया कि यह मामला सिकरौल थाना क्षेत्र के बिक्रम इंग्लिश गांव का है।
26 मार्च 2018 को मेड़ काटने को लेकर दो सगे भाइयों मुद्रिका सिंह और चंद्रिका सिंह के बीच विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट में चंद्रिका सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इस मामले में मुद्रिका सिंह और विनोद सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों को मजबूती से अदालत के समक्ष रखा। सभी तथ्यों और सबूतों पर विचार करने के बाद न्यायाधीश ने मुद्रिका सिंह उर्फ मदारी और विनोद कुमार सिंह उर्फ मगनी सिंह को हत्या का दोषी पाया।





























































































