पीड़ितों को समय पर मिले न्याय और सहायता: डीडीसी  

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एससी-एसटी एक्ट मामलों के निपटारे में तेजी लाने का निर्देश                                                                     बक्सर खबर। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंगलवार को डीडीसी आकाश चौधरी की अध्यक्षता में एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम 2013 से संबंधित जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक हुई। बताया गया कि एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई की गति संतोषजनक नहीं है। फिलहाल 27 मामले स्पीडी ट्रायल के लिए लंबित हैं। इस पर डीडीसी ने नाराजगी जताते हुए विशेष लोक अभियोजक को निर्देश दिया कि अनुसंधान अधिकारी व चिकित्सकों की गवाही समय पर कराई जाए, ताकि मामलों का शीघ्र निष्पादन हो सके।

जिला कल्याण पदाधिकारी ने जानकारी दी कि वर्ष 2025 में अधिनियम के तहत 76 मामलों में भुगतान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 110 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिससे अब तक 147 पीड़ितों को मुआवजा दिया गया है। डीडीसी ने कहा कि आरोप पत्र लंबित मामलों के निष्पादन में पुलिस अधीक्षक कार्यालय और कल्याण विभाग आपसी समन्वय से काम करें। सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि हर प्राथमिकी की प्रति उसी दिन जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाए। बैठक में बताया गया कि जिले में मैनुअल स्कैवेंजर का कोई मामला सामने नहीं आया है। फिर भी नगर परिषद व नगर पंचायतों को निर्देश दिया गया कि मलनाली व गड्ढों की सफाई में सुरक्षा उपकरणों और मशीनों के उपयोग का मासिक प्रतिवेदन दें। साथ ही आउटसोर्स सफाई कर्मियों के भुगतान और ईपीएफ की समय पर जांच सुनिश्चित करें।

बैठक में सांसद प्रतिनिधि ददन पासवान, विधायक प्रतिनिधि ब्रह्मपुर, पुलिस उपाधीक्षक, नगर परिषद व नगर पंचायतों के पदाधिकारी समेत कई सदस्य उपस्थित रहे।

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