वीर कुंवर सिंह सेतु से शराब लाते पकड़ा गया था पप्पू सिंह, जांच में बरामद हुई थी विदेशी और देशी शराब की तीन बोतलें बक्सर खबर। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर प्रशासन पूरी सख्ती से पेश आ रहा है। इसी कड़ी में जिले के उत्पाद न्यायालय ने गुरुवार को शराब तस्करी के एक मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए एक तस्कर को दोषी ठहराया। कोर्ट ने आरोपी को पांच साल की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।विशेष न्यायाधीश सोनेलाल रजक की अदालत ने नगर थाना क्षेत्र से जुड़े इस मामले में पप्पू सिंह को दोषी पाया। पप्पू सिंह, मुरार थाना क्षेत्र के नचाप गांव के निवासी हैं। उन्हें 4 सितंबर 2021 की रात करीब 9 बजे उत्तर प्रदेश के भरौली से बिहार की सीमा में पैदल आते समय वीर कुंवर सिंह सेतु स्थित उत्पाद विभाग के चेकपोस्ट पर पकड़ा गया था।
उत्पाद विभाग की टीम, जिसमें अवर निरीक्षक संजीव कुमार झा शामिल थे, जांच अभियान चल रही थी। इसी दौरान पप्पू सिंह के कपड़े के झोले से विदेशी शराब एट पीएम की दो बोतलें 375 मिली और मसालेदार देशी शराब की एक बोतल 200 मिली बरामद की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय, अपर विशेष लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिन्हा और श्यामाश्री चंद्र ने कोर्ट में पक्के साक्ष्य और गवाह पेश किए। कोर्ट ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद पप्पू सिंह को दोषी करार दिया और उत्पाद अधिनियम के तहत न्यूनतम पांच साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।