हत्या के 6 दोषियों को उम्रकैद, 50-50 हजार का जुर्माना

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जमीन विवाद में शिक्षक सत्येंद्र सिंह की गोली मारकर की कर दी थी हत्या                                                       बक्सर खबर। हत्या के एक पुराने मामले में शनिवार को कोर्ट ने छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर अलग-अलग 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला प्रधान जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ अनुपम कुमारी की अदालत ने सुनाया। अपर लोक अभियोजक राजेंद्र प्रसाद व कृपा राय ने बताया कि अभियोजन पक्ष की दलीलों, गवाहों और पुख्ता सबूतों के आधार पर कोर्ट ने छह आरोपियों को दोषी पाया। इसके बाद सजा सुनाते हुए चार आरोपियों- राधेश्याम गिरी, शिवदानी गिरी, जयप्रकाश सिंह और बनारसी गिरी को धारा 302 के तहत उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। साथ ही आईपीसी की धारा 148 के तहत 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।

वहीं अन्य दो अभियुक्तों प्रिंस गिरी और गुंजन गिरी को उम्रकैद के साथ धारा 148 के तहत 3 साल की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। घटना 19 जुलाई 2019 की है। भीकमपुर गांव निवासी विजय सिंह का पुत्र सत्येंद्र सिंह जो एक शिक्षक थे, सुबह दूध लाने निकले थे। तभी गांव के पीपल पेड़ के पास पहले से घात लगाए बैठे राधेश्याम गिरी, शिवदानी गिरी, जयप्रकाश सिंह और बनारसी गिरी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उसी समय प्रिंस गिरी और गुंजन गिरी मोटरसाइकिल से आए और सिर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। मृतक के पिता विजय नारायण सिंह ने इटाढ़ी थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक जमीन खरीदी थी, जिससे नाराज होकर अभियुक्तों ने मिलकर उनके बेटे की हत्या कर दी। करीब छह वर्षों की लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई है।

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