होली के दिन हुई व्यवसायी की हत्या मामले में शिक्षक दोषी करार

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-दो वर्ष के अंदर पूरी हुई सुनवाई, फैसला सुरक्षित
बक्सर खबर। बक्सर नगर के डीएवी स्कूल के सामने धनसोई के रहने वाले मोहन कुमार की हत्या हो गई थी। घटना 26 मार्च 2024 को हुई थी। बक्सर थाना कांड संख्या 179/ 2024 एवं सेशन ट्रायल 240 /2024 में आरोपी द्वारिका पांडे को हत्या के मामले में न्यायालय ने दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। इसकी जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि 26 मार्च 2024 को धनसोई के रहने वाले मोहन कुमार की हत्या कर दी गई थी उक्त मामले में मृतक के भाई दीपक कुमार ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के तहत किया गया है। मंगलवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय मनीष कुमार शुक्ला ने अभियुक्त को हत्या के मामले में दोषी करार दिया। जल्द ही इसका फैसला भी सुना दिया जाएगा।

 कई लोगों पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी

बक्सर खबर। घटना को होली के दिन अंजाम दिया गया था जिससे पूरे नगर में सनसनी फैल गई थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार मृतक के भाई सूचक दीपक कुमार ने पुलिस को लिखित आवेदन देकर बताया की घटना के दिन उसका भाई बक्सर आया था। लेकिन शाम को घर लौटने की जगह बक्सर में ही रुक गया। यहां देर शाम को डी ए वी स्कूल के सामने यश कंपलेक्स के द्वारका पांडे उसे अपने घर ले गए थे। देर रात उसे धनसोई पुलिस ने फोन पर सूचित किया कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। जब वह थाना पहुंचा तो देखा कि पुलिस ने द्वारका पांडे को लॉकअप में रखा है। उसका भाई एक प्राइवेट अस्पताल में मृत पड़ा हुआ है। सूचक ने पुलिस को बताया कि अभियुक्तों ने कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी लगाने के लिए डेढ़ – दो लाख रुपए उसके भाई से लिए थे जिसे वापस नहीं लौटा रहे थे। उक्त मामले में द्वारिका पांडे ,मिथिलेश कुमार पांडे, नेहा पांडे एवं मिथिलेश कुमार पांडे की पत्नी तथा अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। लेकिन, पुलिस की जांच में अन्य लोगों का नाम केस से हट गया था।

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