तीन बार इंदिरा आवास का लाभ लेने वाली मुखिया के खिलाफ प्राथमिकी

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बक्सर खबर। भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है। सरकार में उंची कुर्सी पर बैठे लोग ही इसके लिए जिम्मेवार नहीं। निचले स्तर पर भी अपने लाभ के लिए लोग सबकुछ करते हैं। ताजा मामला सिमरी प्रखंड के दुल्हपुर पंचायत का है। वहां की निवर्तमान मुखिया रीता देवी पति मुन्ना पासवान के खिलाफ सिमरी थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है। उनके विरुद्ध पति का नाम बदलकर तीन बार इंदिरा आवास योजना का लाभ लेने का आरोप है। प्रखंड विकास पदाधिकारी सिमरी के आदेश पर उनके विरुद्ध 30 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस को दिए गए आवेदन में कहा गया है उप विकास आयुक्त के पत्र 346 दिनांक 13 अप्रैल 18 के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। रीता देवी ने वर्ष 07-08, वर्ष 13-14, वर्ष 15-16 में इंदिरा आवास योजना का लाभ लिया गया है। फिलहाल वही इस पंचायत की मुखिया भी हैं। उनके विरुद्ध धारा फर्जी वाड़ा करने, तथ्य छिपाने का आरोप है। इसके अलावा आवास मंजूरी का अनुमोदन करने वाले तत्कालीन पंचायत सचिव राजकिशोर, हवलदार सिंह व इंदिरा आवास सहायक विनोद कुमार के खिलाफ भी विधि सम्मत कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। सिमरी पुलिस ने उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा संख्या 93/18 दर्ज कर लिया है।

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