पचास प्रतिशत लोग ही बैठ सकेंगे रेस्टोरेंट में

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-खोलने की अनुमति, डिस्पोजल बर्तनों का होगा प्रयोग
बक्सर खबर। प्रशासन ने रेस्टोरेंट व भोजनालय खोलने की अनुमति दे दी है। सोमवार 8 जून को राज्यादेश के अनुरुप जिला प्रशासन ने भी इसका आदेश जारी कर दिया। जिसमें कई प्रमुख शर्तो का उल्लेख किया गया है। अपने प्रतिष्ठान की अच्छी तरह सफाई करनी होगी। सैनिटाइजेशन का कार्य प्रतिदिन होगा। रेस्टोरेंट में जितने ग्राहकों के बैठने की क्षमता होगी। उसके आधे लोग ही वहां बैठ सकेंगे।

आने वालों को पैकेट देकर घर पर जाने के लिए प्रोत्साहित करें। लेने-देन आनलाइन हो, इसका भी प्रयास करना है। अगर ग्राहकों को भोजन परोसा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में डिस्पोजल बर्तनों का इस्तेमाल करें। ग्राहकों को भोजन का पैकेट देते समय हाथों को स्पर्श नहीं करे। उसे एक जगह रख दें। जहां से वे उसे उठा सकें। ऐसी सावधानी होम डिलीवरी के दौरान भी रखी जाए।

होटल में काम करने वाले लोगों को मास्क व दस्ताने का प्रयोग करना होगा। प्रशासन के द्वारा जारी निर्देश की प्रति खबर के साथ संलग्न है। उसे आप देख सकते हैं। यह आदेश सोमवार को ही आ गया था। जिसे देखते हुए अपने शहर के रेस्टोरेंट संचालकों ने अपने स्तर से तैयारी शुरू कर दी है। पहवा रेस्टोरेंट के राजा बताते हैं, हमारे यहां कल से ही साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू है। तीन माह से कारोबार बंद है। इस लिए थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन, बुधवार से व्यवसाय शुरू करने के लिए हम तैयार हैं।

पूरा आदेश देखने के लिए यहां क्लिक करें

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