दोहरे हत्याकांड में एक को आजीवन कारावास, 18 को दस-दस वर्ष की सजा

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बक्सर खबर। योगियां डलब मर्डर केस में आज गुरुवार को न्यायालय ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया। हत्या के मुख्य दोषी विनोद मिश्रा को आजीवन करावास एवं 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं अन्य 18 दोषियों को दस-दस वर्ष की सजा सुनाई गयी है। एडीजे द्वितीय ज्योतिस्वरुप श्रीवास्तव ने कहा कि सभी दोषियों को 70-70 हजार रुपये जुर्माना अदा करना होगा। जिसकी आधी रकम पीड़ित परिवार को दी जाएगी। यह राशि न्यायालय कोष में जमा होगी। पाठकों को ज्ञात होकि ब्रह्मपुर थाना के योगियां गांव में 16 अक्टूबर की शाम दो लोगों की हत्या हो गई थी।

चार लोग घायल हुए थे। इस मुकदमें में एक साथ 19 लोगों के खिलाफ न्यायालय ने दोष सिद्ध पाया। पिछले शुक्रवार को न्यायाधीश ने सभी को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। सूत्रों के अनुसार 16 अक्टूबर 2014 की शाम श्रीनिवास यादव के दरवाजे पर कुबेर मिश्रा समेत दो दर्जन लोग आ धमके। मारपीट शुरू हुई फिर उन लोगों ने गोली चला दी। जिसमें प्रदीप यादव और नीरज यादव की मौत हो गई। संजय, मधुसूदन, यदू यादव समेत चार लोग घायल हुए। हत्या को लेकर लालबिहारी यादव ने प्राथमिकी दर्ज कराई। जिसमें 24 लोगों को नामजद किया गया था।

पुलिस ने अपनी जांच में दो लोगों को निर्दोष पाया। एक आरोपी नाबालिग था। एक व्यक्ति को न्यायालय ने बरी कर दिया। पांचवां और मुख्य आरोपी रविन्द्र उर्फ कुबेर मिश्रा फिलहाल फरार है। उसके खिलाफ पुलिस ने पचास हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा है। जिन लोगों के खिलाफ सजा सुनाई गयी है। उनमें विवेक मिश्रा, संतोष मिश्रा, पंकज मिश्रा, राकेश मिश्रा, चंदन मिश्रा, सूर्यबली यादव, अशोक मिश्रा, प्रदीप मिश्रा, नितेश मिश्रा, शशिशंकर मिश्र, मुकेश मिश्रा व अभिषेक मिश्रा आदि शामिल हैं।

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