लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा, पांच लाख का जुर्माना

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बक्सर खबर : चारा घोटाले के मामले में लालू यादव को साढ़े तीन वर्ष की सजा सुनाई गई है। सीबीआई स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। देवघर कोषागार से 89 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में पिछले महीने ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। तीन तारीख को सजा सुनाई जानी थी। लेकिन बहस का क्रम पूरा नहीं होने के कारण पिछले तीन दिनों से कार्रवाई चल रही थी। शनिवार को न्यायिक प्रकिया पूरी होने के बाद सजा का एलान किया गया। साथ ही साथ पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

साथ ही जमानत न देने की बात गई है। न्यायिक सूत्रों के अनुसार 21 वर्ष फैसला आया है। उनके साथ ही राजद के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा को सात वर्ष की सजा हुई है। सुबीर कुमार को साढ़े तीन वर्ष की सजा हुई है। सूत्रों के अनुसार लालू के वकील इस मामले को हाई कोर्ट में ले जाएंगे। जहां सोमवार को याचिका दायर होगी। लालू के अलावा कुछ प्रमुख लोगों को सजा सुनाई गई है उनमें आर के राणा, सुनील कुमार, बेक जुलियस, राजाराम जोशी आदि को भी सजा हुई है।

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