‌‌‌ गांजा तस्करी के मामले में चार लोगों को 20 साल की सजा

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बक्सर खबर। व्यवहार न्यायल के एडीजे-दो ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में गत शुक्रवार को चार लोगों के खिलाफ बीस साल का सश्रम कारावास और दो-दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एडीजे ने फैसला सुनाने से पहले दोनों पक्ष की दलीलें सुनीं और इनके आधार पर संतोष कुमार साह, दिलीप कुमार साह, गोरख साह और शिवजी साह को दोषी पाया। ये सभी कृष्णाब्रह्म थाना के कठार गांव के निवासी हैं। कोर्ट की सजा के बाद चारों को जेल भेज दिया गया।

बता दें कि 29 नवंबर 2013 को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कठार गांव के संतोष कुमार के घर पर छापा मारकर घर में बने तहखाने से करीब नौ क्विंटल गांजा बरामद किया था। साथ ही लाखों रुपये और सोने के आभूषण भी जब्त किए गए थे। इस दौरान संतोष कुमार सहित अन्य दोषियों की गिरफ्तार किया गया था। तब इस मामले में कृष्णाब्रह्म थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस की ओर से अदालत में पेश किए गए सबूतों के आधार पर ही अपराधियों को सजा हो सकी है।

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