झमन पांडेय की हत्या में चार दोषी करार, 23 को आएगा फैसला

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बक्सर खबर। चुरामनपुर के पैक्स अध्यक्ष झमन पांडेय की हत्या करने वालों के खिलाफ दोष सिद्ध हो गया है। आज शनिवार को सुनवायी करते हुए ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव एडीजे टू ने आरोपियों को हिरासत में लेने का निर्देश दिया। 4 जनवरी 2016 को पांडेय की हत्या उनके गांव में ही कर दी गई थी। इस मामले में उनके भाई धनजी पांडेय के बयान पर मुकदमा संख्या 4/16 दर्ज किया गया था। हत्या में उस वक्त चार-पांच लोगों का नाम आया था। जिसमें से तीन लोग जमानत पर थे। शिवजी पांडेय पहले से ही जेल में हैं। आज सुनवायी के दौरान सरकार की तरफ से एपीपी आनंद मोहन उपाध्याय व सरिता सहाय ने पक्ष रखा।

यह जानकारी पीपी नंदन गोपाल प्रसाद ने दी। उन्होंने बताया फिलहाल दोष सिद्ध पाया गया है। इसकी अगली सुनवायी 23 अगस्त को होगी। उसी दिन फैसला आने की संभावना है। सूचक धनजी पांडेय ने बताया कि सुनवायी के दौरान हत्या कांड के नामजद अभियुक्त छोटे मिश्रा, मंटू पांडेय, सिट्टू पांडेय को हिरासत में लिया गया। धनजी ने कहा हत्या के बाद भी इन लोगों द्वारा कई बार हमारे यहां हमला किया गया। जिसको लेकर 3/17 मामला दर्ज है। लेकिन, पुलिस उस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कुछ लोगों के खिलाफ वारंट व कुर्की का आदेश भी जारी है। लेकिन औद्योगिक थाने की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है।

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