योगिया हत्या कांड में 19 दोषी करार, पचास हजार का इनमी कुबेर मिश्रा है फरार

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बक्सर खबर। ब्रह्मपुर थाना के योगियां गांव में 16 अक्टूबर की शाम दो लोगों की हत्या हो गई थी। चार लोग घायल हुए थे। इस मुकदमें में एक साथ 19 लोगों के खिलाफ न्यायालय ने दोष सिद्ध पाया है। आज शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एडीजे द्वितीय ज्योतिस्वरुप श्रीवास्तव ने फैसला सुरक्षित कर दिया। अब 18 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी। सूत्रों के अनुसार 16 अक्टूबर 2014 की शाम श्रीनिवास यादव के दरवाजे पर कुबेर मिश्रा समेत दो दर्जन लोग आ धमके। मारपीट शुरू हुई फिर उन लोगों ने गोली चला दी। जिसमें प्रदीप यादव और नीरज यादव की मौत हो गई। संजय, मधुसूदन, यदू यादव समेत चार लोग घायल हुए।

हत्या को लेकर लालबिहारी यादव ने प्राथमिकी दर्ज कराई। जिसमें 24 लोगों को नामजद किया गया था। पुलिस ने अपनी जांच में दो लोगों को निर्दोष पाया। एक आरोपी नाबालिग था। एक व्यक्ति को न्यायालय ने बरी कर दिया। पांचवां और मुख्य आरोपी रविन्द्र उर्फ कुबेर मिश्रा फिलहाल फरार है। उसके खिलाफ पुलिस ने पचास हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा है। पुलिस के अनुसार उसे उपचार के लिए न्यायीक हिरासत में पटना भेजा गया था। 15 अगस्त 2015 की सुबह वह सुरक्षा कर्मियों को चकमा दे अस्पताल से भाग निकला। उसकी तलाश आज भी हो रही है। फरार होने के कारण उसके खिलाफ सजा मुकर्रर नहीं हुई है।

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