‌‌‌गुडडू को मदद पहुंचाने के आरोप में इंस्पेक्टर समेत तीन सस्पेंड

0
2034

बक्सर खबर : जिले के चर्चित अपराधी गुड्डू राय को हत्या जैसे मामले में जमानत मिल गयी। इसके साथ ही साथ एक अन्य मामले में भी। ऐसा पुलिस की लापरवाही से हुआ। इस खबर को बक्सर खबर द्वारा प्रकाशित किए जाने के बाद प्रशासन के कान खड़े हुए। जांच में यह पता चला कि 90 दिन के अंदर अग्निदेव राय हत्या कांड में चार्जशीट दायर नहीं की गयी थी। इसके अलावा मुकदमा संख्या 145/14 में भी ऐसा ही हुआ। इन दोनों मामलों में उसे जमानत मिल गयी। इन दोनों मुकदमों के जांच अधिकारी इसके लिए दोषी पाए गए। साथ राजपुर थाना के सर्किल इंस्पेक्टर की लापरवाही भी उजागर हुई। पुलिस कप्तान उपेन्द्र शर्मा ने इन तीनों पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है। इस संदर्भ में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए एसपी ने कहा कि अग्नि देव राय हत्या कांड संख्या 223/13 के जांच अधिकारी वहां के तत्कालीन थानाध्यक्ष जेपी थे। दूसरे मुकदमें के अनुसंधान कर्ता शिवपुकार थे। इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा राजपुर थाना के सर्किल इंस्पेक्टर रामाशिष मिश्रा के विरुद्ध भी यही दंड निर्धारित किया गया है। यहां हम पाठकों को बता दें कि जेपी अब राजपुर के थानाध्यक्ष नहीं हैं। कुछ दिन पहले ही उनका तबादला यहां से नगर थाना में हो गया है। वहीं सर्किल इंस्पेक्टर रामाशिष मिश्रा को कुछ दिन पहले ही निगरानी की टीम गिरफ्तार कर ले गयी। बहरहाल कप्तान की इस कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है। गलत का साथ देने वालों को उसका दंड एक न एक दिन भुगतना ही पड़ता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here