पहले दिन नहीं हुआ नामांकन, सामने आए दो और नियम

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बक्सर खबर : नगर परिषद चुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी हुई। पहले दिन एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ। कुल 66 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल करने का पर्चा खरीदा। प्रशासनिक सूचना के अनुसार प्रतिदिन कार्यालय अवधि में नामांकन पत्र खरीदा जा सकता है। पूर्वाह्न 11 से तीन बजे तक नामांकन फार्म अनुमंडल कार्यालय में जाम किया जा सकता है।
जाति व जमीन वालों को देना होगा प्रमाणपत्र
बक्सर : नप चुनाव लडऩे वाले वैसे उम्मीदवारों को जाति प्रमाणपत्र देना होगा। जो इसका लाभ लेना चाहते हैं। अथवा आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें खास बात यह है कि जाति का प्रमाण पत्र 1 जनवरी 2017 से पहले का नहीं बना चाहिए। साथ ही वैसे उम्मीदवार जिनकी जमीन हो अथवा उस पर मकान बना हो। उन्हें शपथ पत्र देना होगा। अगर मकान एक लाख व जमीन दो लाख मूल्य की है। तो शपथपत्र से काम चल जाएगा। अगर उसका मूल्य इससे अधिक हुआ तो निबंधित आर्टिटेक्ट से मूल्य का प्रमाणपत्र देना होगा। ऐसा नहीं करने पर नामांकन अवैध हो सकता है।

1 COMMENT

  1. Comment: निबंधित आर्किटेक्चर की कमाई बढा दिया इस नियम ने । जिनका अपना मकान नही है और वर्षो से नगर परिषद मे किराये पर रह रहे है उनका मतदाता सूची मे नाम वर्षो से है आधार कार्ड भी नगर परिषद का है क्या ऐसे लोग प्रत्यासी नही बन सकते है या इनके लिए भी कोई नियम है?
    बिनोधर ओझा

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