पत्नी हंता को आजीवन कारावास, सास-ससुर को भी जेल

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बक्सर खबर : दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। इतना ही नहीं सास-ससुर और ननद को भी सात वर्ष सश्रम कारावास भुगतना होगा। न्यायिक सूत्रों ने बताया कि सिमरी थाना कांड संख्या 151/15 में सूचक ऋषिकेश ओझा के अनुसार उनकी बहन रानी कुमारी उर्फ बेबी देवी की हत्या कर दी गयी। छह लाख रुपये व बाइक के लिए पति धनंजय पाठक, ससुर सिद्धेश्वर पाठक, सास बसंती देवी व ननद करिश्मा आदि ने मिलकर उसे मार डाला। इसकी सुनवाई करते हुए जिला अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम उदय कुमार उपाध्याय ने बुधवार को फैसला सुनाया। पति को आजीवन कारावास तथा शेष अन्य तीन को सात-सात वर्ष का सश्रम कारावास। सूत्रों के अनुसार बेबी की शादी नियाजीपुर निवासी धनंजय के साथ जून 2013 में हुई थी। ससुराल में उसके साथ अनबन शुरु हुई। जिसके परिणाम स्वरुप उसकी हत्या कर दी गयी। भाई ऋषिकेश ओझा का बयान एवं अन्य साक्ष्यों के आलोक में न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। सभी अभियुक्तों को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया।

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