दहेज उत्पीड़न मामले में तीन वर्ष की सजा

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बक्सर खबर:अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने दहेज उत्पीड़न के एक मामले में सास ससुर सहित पांच आरोपियों को दोषी सिद्ध पाते हुए उन्हें 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 5000रु का अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायिक सूत्रों के अनुसार अनुमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट बक्सर राकेश रंजन सिंह ने वर्ष 2003 से चल रहे दहेज के एक मामले में शहर के छोटकी सारीम पुर के ससुर गंगाविशुन साह सास सरस्वती देवी सहित 3 पुत्रों को पतोहू मनोरमा देवी को दहेज उत्पीड़न करने के मामले में सजा दी है। मामले के सुनवाई के दौरान ही पति रामजी साह की मौत हो गयी थी।इसलिये न्यायालय ने पति को छोड़कर सभी आरोपियों को 498 ए भा द वी के तहत दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की है और दोषियों को अपील में जाने तक औपबंधिक जमानत दे दी है।

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