केशरी हत्या कांड में शेरु के खिलाफ आरोप सिद्ध

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बक्सर खबर : शहर के चुना व्यवसायी राजेन्द्र केशरी की हत्या में ओंकार नाथ सिंह उर्फ शेरु सिंह के खिलाफ आरोप सिद्ध हो गया है। जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मल्लिक ने इसकी सुनवायी करते हुए गुरुवार को इसकी फाइल क्लोज कर दी। इस मामले में अब सजा सुनाई जानी है। न्यायिक सूत्रों ने बताया कि इस घटना के अन्य अभियुक्त चंदन मिश्रा समेत तीन लोगों को पहले ही सजा हो चुकी है। 10 मार्च 2013 को न्यायालय ने चंदन मिश्रा, हत्या के समय बाइक चलाने वाले सुमेश्वर स्थान के रौशन पांडेय व इन सभी को संरक्षण देने वाले शेरू सिंह के चाचा दिनबंधु सिंह के खिलाफ सजा सुनायी थी। सुनवायी के दौरान ही 17 दिसम्बर 2012 को शेरु न्यायालय से फरार हो गया था। जिसके कारण उसकी सुनवायी रुक गयी थी। जब दुबारा उसे कोलकत्ता से पकड़ कर लाया गया। इस बीच उसकी फाइल अगल कर दी गयी थी। पुन: सुनवायी  प्रारंभ हुई। लोक अभियोजक नंद गोपाल प्रसाद ने बतायाकि शेरु को दोषी करार दे दिया गया है। शनिवार को उसके खिलाफ सजा सुनायी जाएगी। यहां हम पाठकों को बता दें कि राजेन्द्र केशरी की हत्या 21 अगस्त 2011 को हुई थी।

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